पीएम केयर फंड में दान देने पर आपको 100% छूट Income Tax में मिलेगी।


सवाल: प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने पर क्या उसका हमे इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय उस दान दिए हुए पैसे की छूट मिल सकती है। अथवा नहीं ?

जवाब: हां - इसका बड़ा सरल सा जवाब है, आपके द्वारा पीएम-केयर्स फंड में दान दी गई रकम पर इनकम टैक्‍स से 100 फीसदी छूट मिलेगी। आप उस छूट को आयकर के Section 80G में ले सकते है। सरकार ने इस बारे में अध्‍यादेश जारी भी किया है। छूट लेते समय आपको निम्नलिखित सभी जानकारी देनी होगी उदाहरण -


1) दान स्वीकारने वाले का नाम।
2) दान स्वीकारने वाले का पूरा पता पिन कोड सह।
3) दान दी हुई राशि।
4) पैन कार्ड नंबर।
5) इत्यादि।

यह सभी जानकारी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी।

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